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रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को तीन वर्ष की सजा

Fri, 13 Jun 2014 01:10 AM IST
झज्जर
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करीब तीन वर्ष पूर्व इंतकाल चढ़ाने के नाम पर दस हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को दोषी करार देते हुए अदालत ने दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। अदालत द्वारा सुनाई गई दोनों सजाएं एक साथ ही चलेगी। अदालत ने एक धारा के तहत तीन वर्ष और एक अन्य धारा के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई है। पटवारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घटनाक्रम के अनुसार जुलाई 2011 में विजिलेंस की टीम ने गांव सुबाना निवासी कंवर सिंह की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हलका पटवारी को रिश्वत लेते हुए काबू किया था। आरोप लगा था कि पटवारी धनवीर ने उसकी पत्नी के नाम पर इंतकाल चढ़ाने की एवज में दस हजार की राशि बतौर रिश्वत के रूप में मांगी थी। पटवारी द्वारा मांगी गई राशि की पहली किश्त के रूप में कंवर सिंह ने पांच हजार रुपये दे दिए थे। जबकि पांच हजार रुपये इंतकाल चढ़ाए जाने के बाद देने की बात हुई थी। तय योजना के मुताबिक हुई कार्रवाई में आरोपी पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत की राशि के साथ काबू किया गया।
विजिलेंस की गिरफ्त में आए पटवारी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा धनवीर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पी.सी. एक्ट की धारा-7 के तहत 2 साल सश्रम कैद व 20000 रुपये जुर्माना और धारा-13 के तहत 3 साल सश्रम कैद व 30000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। जबकि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों ही धाराओं में 2-2 माह अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी है।
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