अनाथालय या बालगृह से बच्चा गोद लेना है तो आपके पास आधार पंजीकरण होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर घर को किलकारियों से गुलजार करने के लिए लंबा इंतजार करना होगा।
सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) ने आधार पंजीकरण के संबंध में यह एडवाइजरी जारी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले कारा ने गोद लेने की प्रक्रिया में आधार को प्राथमिकता देने का यह निर्णय लिया है।
इस बारे में बाल आयोग के पूर्व सदस्य विनोद कुमार का कहना है कि यह एक स्वागत योग्य पहल है। लेकिन ऐसी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा भी जरूरी है। ऐसे में गैरकानूनी तरीके से बच्चों को गोद लेने के मामलों में कमी आएगी।