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जानिए कब और कितना निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?

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यदि कोई मुश्किल समय न आए तो पीएफ का पैसा नहीं निकालना ही समझदारी है, लेकिन आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर इसे निकाल भी सकते हैं। हालांकि, हर स्थिति में भी पीएफ का पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
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पीएफ का पैसा सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है। इनमें भी कुछ स्थितियों में तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं और कुछ में अपने कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा। आइए जानते हैं कब और कितना निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा-

मेडिकल ट्रीटमेंट

पीएफ का पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाला जा सकता है। यह पैसा आप अपने, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए निकाल सकते हैं।

इसकी खास बात यह है कि इस स्थिति में आप जब चाहे तब पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपकी नौकरी एक निश्चित समय की होनी चाहिए, जैसे 3 साल या 5 साल।
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मेडिकल ट्रीटमेंट के तहत पैसा निकालने के लिए आपको महीने भर से अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना पड़ता है। साथ ही, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वहां का अप्रूव लीव सर्टिफिकेट (छुट्टी लेने की अनुमति) भी देना होता है।

इसके लिए इंप्लायर या ईएसआई से एक और सर्टिफिकेट लेकर जमा करना होता है। इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे ट्रीटमेंट दिया जाना है, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती है।

पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के साथ बीमारी का सर्टिफिकेट देना होता है। आपको बता दें कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अपनी सैलरी का 6 गुना या पीएफ का पूरा पैसा, जो भी कम हो उतना निकाल सकता है।

पढ़ाई या शादी

पीएफ के पैसे को अपनी या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी निकाला जा सकता है। इसके तहत आप अपनी या भाई-बहन की शादी के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

आपको बता दें कि इसके तहत आप पीएफ का पैसा तभी निकाल सकते हैं, जब आपकी नौकरी 7 साल से अधिक की हो चुकी हो। अपनी नौकरी के पूरे समय में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 बार ही पढ़ाई के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकता है।

पढ़ाई के लिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए अपने इंप्लायर से फॉर्म 31 के जरिए आवेदन करना होता है और साथ में संबंधित कारण का सबूत भी देना होता है। इसके तहत कुल जमा पीएफ का सिर्फ 50 प्रतिशत ही निकाला जा सकता है।

प्लॉट या घर खरीदने, घर की मरम्मत के लिए

इन स्थितियों में पीएफ का पैसा निकालने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना आवश्यक है, इससे पहले आप इन सभी के लिए पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी के पूरे समय में सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसे निकाल सकता है।

प्लॉट या घर खरीदने की स्थिति में यह शर्त भी है कि घर आपके, आपकी पत्नी के या फिर दोनों के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही वह प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में न हो और उस पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी नहीं चल रही होनी चाहिए।


कितना निकाल सकते हैं पैसा

प्लॉट खरीदने के लिए- सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा।

घर बनाने के लिए- सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा।

घर की मरम्मत के लिए- सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा।
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होम लोन के भुगतान के लिए

कोई भी व्यक्ति जिसकी नौकरी 10 साल से अधिक की हो चुकी है वह अपने होम लोन के भुगतान के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके तहत सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है।

आपको बता दें कि होम लोन के भुगतान के लिए पीएफ के पैसों का इस्तेमाल पूरे समयकाल के दौरान सिर्फ एक बार किया जा सकता है।

प्री-रिटायरमेंट

इसके तहत पीएफ का पैसा निकालने के लिए व्यक्ति की उम्र 54 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्री-रिटायरमेंट पर आप कुल पीएफ का 90 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके तहत पीएफ का पैसा सिर्फ एक ही बार निकाला जा सकता है।
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