यदि कोई मुश्किल समय न आए तो पीएफ का पैसा नहीं निकालना ही समझदारी है, लेकिन आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर इसे निकाल भी सकते हैं। हालांकि, हर स्थिति में भी पीएफ का पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
पीएफ का पैसा सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है। इनमें भी कुछ स्थितियों में तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं और कुछ में अपने कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा। आइए जानते हैं कब और कितना निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा-
मेडिकल ट्रीटमेंट
पीएफ का पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाला जा सकता है। यह पैसा आप अपने, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए निकाल सकते हैं।
इसकी खास बात यह है कि इस स्थिति में आप जब चाहे तब पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपकी नौकरी एक निश्चित समय की होनी चाहिए, जैसे 3 साल या 5 साल।
मेडिकल ट्रीटमेंट के तहत पैसा निकालने के लिए आपको महीने भर से अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना पड़ता है। साथ ही, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वहां का अप्रूव लीव सर्टिफिकेट (छुट्टी लेने की अनुमति) भी देना होता है।
इसके लिए इंप्लायर या ईएसआई से एक और सर्टिफिकेट लेकर जमा करना होता है। इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे ट्रीटमेंट दिया जाना है, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती है।
पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के साथ बीमारी का सर्टिफिकेट देना होता है। आपको बता दें कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अपनी सैलरी का 6 गुना या पीएफ का पूरा पैसा, जो भी कम हो उतना निकाल सकता है।