अपने दो नौसैनिकों के मामले में वादाखिलाफी के लिए इतालवी राजदूत डैनियल मेनसिनी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजदूत से कहा कि हम आप पर और विश्वास नहीं कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने राजदूत के विदेश जाने पर लगी रोक की समय सीमा 2 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई भी 2 अप्रैल को ही होगी। अदालत ने साफ कर दिया कि इस मामले में राजदूत को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा।
इससे पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने दोनों नौसैनिकों को वापस भारत नहीं भेजने के इटली सरकार के निर्णय को अभूतपूर्व करार दिया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि इटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और निर्धारित 22 मार्च की तारीख तक दोनों नौसैनिकों को वापस भेज देगा।
कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री इस मसले पर संसद में पहले ही बयान दे चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत ने 15 मार्च को इतालवी राजदूत को बिना उसकी अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी।