हरियाणा में जाट आंदोलन और गुजरात में पटेल आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों और राजनीतिक दलों से नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।
हम लोगों को आंदोलन के नाम पर राष्ट्र की संपत्ति को जलाने और देश को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। कोर्ट ने सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान की भरपाई के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा उन्हीं लोगों से इसकी भरपाई करनी चाहिए जो पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने देशद्रोह के आरोपों को चुनौती दी थी।