व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ को आरोपपत्र दायर करने की अनुमति दे दी, ताकि कोई आरोपी कार्रवाई में विलंब का लाभ उठाकर जमानत न ले सके।
सीबीआई ने न्यायालय के 13 जुलाई के उस फैसले में बदलाव के लिए याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
सीबीआई ने याचिका में कहा था कि मामले की जांच कर रही एसआईटी और एसटीएफ को उन मामलों में आरोप-पत्र दायर करने की अनुमति दी जाए, जिनकी जांच पूरी हो गई है क्योंकि घोटाले से जुड़े 185 से अधिक मामलों के रिकॉर्ड एजेंसी को स्थानांतरित करने में समय लगेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।