सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तीन हफ्ते के भीतर यह बताने के लिए कहा है कि वह व्यापम घोटाले की जांच को पूरी तरह अपने हाथ में कब ले लेगी।
सीबीआई को सुनवाई की अगली तारीख पर यह भी बताने के लिए कहा गया है इस घोटाले से जुड़े 185 मामलों में से वह कितने मामलों की जांच को अपने हाथों में ले चुकी है।
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने साथ ही कार्मिक विभाग को सात अगस्त तक यह बताने के लिए कहा है कि सीबीआई में जरूरी नियुक्तियां कब तक भर दी जाएंगी। सीबीआई का कहना है कि अधिकारियों की कमी जांच में आड़े आ रही है। कोर्ट ने इसके लिए अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी है।