केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत विभिन्न वाहनों की अधिकतम गति सीमा भी तय कर दी है। आदेश के मुताबिक, मोटर साइकिल की स्पीड 80, थ्री व्हीलर की 60 और 8 तक सीटर मोटर वाहन की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
यानी अब 100 से ज्यादा स्पीड पर कार दौड़ने पर पहली बार 400 रुपये और इसके बाद 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। वाहन की नई श्रेणी क्वाड्रिसाइकिल की अधिकतम स्पीड 70 किमी. प्रति घंटा होगी।
दिल्ली पुलिस जल्द ही नौकरों की तर्ज पर ड्राइवरों की पुलिस वेरीफिकेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का डेटा ऑनलाइन होने से पुलिस को ड्राइवरों के पुराने रिकॉर्ड की जांच कर सकेगी।