अब यूपी की जेलों में भी तिहाड़ जेल की तर्ज पर कैंटीन संचालित करने संबंधी आदेश को कारागार प्रशासन ने अपनी मुहर लगा दी है।
खास बात है कि कैंटीन से बंदी को सामान खरीदने के लिए पहले 600 रुपये प्रति सप्ताह का कूपन खरीदना होगा। इसी कूपन से फिर सामान खरीदा जा सकेगा। 30 नवंबर को जारी आदेश में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव लागू करने को कहा गया है।
सूबे के आईजी कारागार प्रशासन व सुधार सेवाएं एसके रघुवंशी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नई दिल्ली की तिहाड़ जेल की तर्ज पर यूपी की जेलों में भी कैंटीन संचालित कराई जाएंगी। इनमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के अलावा 13 वह खाद्य पदार्थ भी मिल सकेंगे, जो अब तक प्रतिबंधित थे।
600 रुपये सप्ताह के कूपन से जरूरी सामान
इसकी गुणवत्ता बनाए रखने व मिलावट पर अंकुश के लिए जिला खाद्य निरीक्षक से माह में कम से कम एक बार चेकिंग जरूर कराई जाएगी। इसका रजिस्टर पर विवरण होगा। इसके अलावा कारागार स्तर पर भी तीन सदस्यीय कमेटी जांच करती रहेगी।
इसका भी रजिस्टर पर विवरण होगा। इसके लिए सभी तरह की जिम्मेदारी कारागार अधीक्षक की होंगी। इसके लिए तय किया गया है कि कूपन राशि 150 रुपये प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति सप्ताह कर दी जाए।
स्थानीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक डॉ.वीरेश राज ने इस आदेश के मिलने और व्यवस्था संचालित कराए जाने की पुष्टि की है। बता दें कि अब तक कैंटीन में सिर्फ चाय और दैनिक प्रयोग के साबुन-सर्फ, तेल जैसी वस्तुएं ही मिलती थीं।
यह 13 सामान मिलेंगे
आलू परांठा, पूड़ी सब्जी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, चाय (पहले से है), पकौड़ा (बेसन व अन्य सब्जियों के), उबला हुआ अंडा, दही/लस्सी (ब्रांडेड-पैक्ड), जलेबी, दूध/मट्ठा (ब्रांडेड-पैक्ड), पोहा, सूजी हवाल, छोला भटूरा।