सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बेटे अजय चौटाला समेत अन्य लोगों की सजा बरकरार रखी है।ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्लाह और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ 80 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय लोकदल(आईएनएलडी) केप्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की सजा बहाल रखते हुए कहा कि फैसले में दखल का कोई कारण नहीं बनता।
साथ ही पीठ ने किसी भी दोषी चिकित्सकीय आधार पर जमानत या पैरोल देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने इसके लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।