टैट्रा ट्रक रिश्वत मामले में आरोपी रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत प्रदान कर दी। तेजेंद्र पर ट्रक खरीद सौदे को हरी झंडी देने के लिए तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को 14 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है।
निचली अदालत ने एक सितंबर को तेजेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था। इस आदेश को सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने तेजेंद्र सिंह को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती की शर्त पर जमानत दी है। हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष व सीबीआई के तर्क सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जमानत याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गीता लूथरा, दयान कृष्णन और प्रमोद कुमार दुबे ने कहा था कि निचली अदालत ने गलत तरीके से जमानत खारिज कर उनके मुवक्किल को जेल भेजा है।