दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा, 2014 सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है।
शीर्ष अदालत ने परीक्षा को लेकर जारी प्रक्रिया पर हालांकि रोक लगाने से इनकार किया है लेकिन इस याचिका के निपटारे तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं करने के लिए कहा है।
मालूम हो कि इस परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के दखल देने के बाद हाईकोर्ट की एक कमेटी मामले की जांच कर रही है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और पीसी पंत की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने यह निर्देश गैर सरकारी संगठन सीपीआईएल की याचिका पर दिया है।
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि तीन वर्ष बाद दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी।