सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने कोल घोटाले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट के उस समन पर रोक लगा दी है, जिसमें मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी पेश होना था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को आगामी 8 अप्रैल को कोयला घोटाले में बतौर आरोपी पेश नहीं होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई समेत अन्य पक्षों से भी जवाब मांगा है। सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते में वक्त दिया गया है। मनमोहन ने अपनी याचिका में सीबीआई के आरोपों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा जो भी फैसला उन्होंने लिया, वह प्रशासनिक निर्णय था, उसमें आपाराधिक भावना नहीं थी।
माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया भी रुकी रहेगी।