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छात्र की गिरफ्तारी पर UP सरकार को नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया है और छात्र की गिरफ्तारी को लेकर जवाब मांगा है। साथ ही यह पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्र को गिरफ्तार किया गया।
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11वीं में पढ़ने वाले इस छात्र को फेसबुक पर आजम खान के विरोध में पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब देने के लिए यूपी सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है।

एसपी साधना गोस्वामी के मुताबिक यह युवक बरेली के किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर जुग्गन गली निवासी गुलरेज खान उर्फ विक्की पुत्र आवेजमति खां है।
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66ए पर नहीं लगाया स्टे

कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब देने का नोटिस तो दिया है, लेकिन 66ए पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि विक्की पर आईटी की धारा 66ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

इसके साथ ही छात्र पर आईपीसी की धारा 153ए, 504 और 505 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 रातें जेल में बिताने के बाद विक्की को गुरुवार को जमानत मिल गई है।

विक्की का कहना है कि उसने कोई पोस्ट नहीं किया था, सिर्फ पोस्ट को शेयर किया था। विक्की ने कहा, "सभी छात्रों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे फेसबुक का इस्तेमाल करना बंद कर दें, वरना मंत्री उन्हें जेल के अंदर डाल देंगे।"
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