सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले समेत कई मामलों में मनी लांड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रहे राजेश्वर सिंह को तीन दिन के अंदर प्रवर्तन निदेशालय में स्थायी उपनिदेशक बनाने का आदेश दिया है।
जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एसए बोबड़े की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार आज से तीन दिन के अंदर उपनिदेशक के रूप में राजेश्वर सिंह की स्थायी नियुक्ति की पुष्टि करेगी।
सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय में पिछले साल 24 दिसंबर को जारी स्थायी आधार पर सिंह को लेने के केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल (कैट) के निर्देश के निर्देशों को कार्यान्वित नहीं करने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की।