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SC ने दिया राजेश्वर को ईडी उपनिदेशक बनाने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले समेत कई मामलों में मनी लांड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रहे राजेश्वर सिंह को तीन दिन के अंदर प्रवर्तन निदेशालय में स्थायी उपनिदेशक बनाने का आदेश दिया है।
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जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एसए बोबड़े की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार आज से तीन दिन के अंदर उपनिदेशक के रूप में राजेश्वर सिंह की स्थायी नियुक्ति की पुष्टि करेगी।

सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय में पिछले साल 24 दिसंबर को जारी स्थायी आधार पर सिंह को लेने के केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल (कैट) के निर्देश के निर्देशों को कार्यान्वित नहीं करने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की।
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टू जी मामले की जांच कर रहे हैं राजेश्वर

पीठ ने कहा कि केंद्र ट्रिब्युनल की ओर से जारी सकारात्मक निर्देशों का पालन नहीं करते। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपकी याचिका पर ट्रिब्युनल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तब भी आप आठ महीने तक इंतजार करते रहे।

पीठ ने कहा कि हम एक आदेश पारित कर आपसे प्रवर्तन निदेशालय में उन्हें स्थायी नियुक्ति देने के लिए कहेंगे। पीठ ने कहा, ‘इस अदालत ने जांच के संचालन के लिए इस शख्स पर भरोसा किया। क्या आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वह अदालत में मुकदमा लड़ें और मामले की जांच करें?’

सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ किया कि केंद्र को कैट के आदेश का अनुपालन करना होगा क्योंकि मामले में ट्रिब्युनल के आदेश पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में में विशेष अनुमति याचिका दायर करने में नाकाम रही।
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