किसानों की खुदकुशी केमामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। केंद्र से रवैये से नाराज शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय पीठ ने कहा कि अदालत केनिर्देश के बावजूद केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।
पीठ ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने केलिए चार हफ्ते का वक्त दिया है। पीठ ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों में 190 बिन्दुओं को स्वीकार कर चुकी है बावजूद इसके वह इसे लागू नहीं कर रही है।