मुवक्किलों से फीस लेकर वकीलों द्वारा खुद को मामले से अलग करने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने इस कटु सत्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मुवक्किलों खासकर गरीबों के साथ अन्याय है। शीर्ष अदालत ने एक वकील द्वारा खुद को मामले से अलग करने के आवेदन पर गौर करने के बाद यह टिप्पणी की।
आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसाइटी द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान एक वकील ने खुद को मामले से अलग करने के लिए आवेदन दाखिल किया।
इस बात से नाराज न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल और न्यायमूर्ति सी नग्गपन की पीठ ने कहा कि हमने गौर किया है कि कई वकील ऐसे हैं जो मामले की पैरवी के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी फीस ले लेते हैं लेकिन बाद में पैरवी नहीं करते। वह खुद को मामले से अलग कर लेते हैं।