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सबरीमाला:याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में रजोधर्म आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि जनहित याचिका दाखिल करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। पीठ इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी।

इससे पहले याचिकाकर्ता संगठन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि संगठन के अध्यक्ष नौशाद अहमद खान को फोन पर लगातार धमकियां मिल रही हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे सवाल

पिछले तीन दिनों के भीतर खान को धमकी भरे करीब 600 फोन किए गए हैं। वरिष्ठ वकील ने इसे गंभीर मामला बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 तारीख को सबरीमाला मंदिर में रजोधर्म आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर सवाल उठाए थे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि मंदिर में धर्म को छोड़ किसी और आधार पर प्रवेश पर पाबंदी नहीं हो सकती।
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