पासपोर्ट में लगने वाली फोटो को टोपी पहनकर नहीं खिंचाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने टोपी पहनी हुई फोटो पासपोर्ट पर लगाने की मांग पर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
आजमगढ़ के जियाउल हक ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसे पासपोर्ट पर टोपी पहने हुए फोटो लगाने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह काजी हैं और उनके धर्म में बिना टोपी पहने कोई काम करने की इजाजत नहीं है।
याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि याची ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखा सका, जिससे पता चले कि उनके धर्म, रीति रिवाजों में ऐसा करना आवश्यक है।
केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सहायक सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याची ने अदालत में सही तथ्य नहीं रखे हैं। याची की बिना टोपी वाली फोटो पासपोर्ट पर लगी है।