भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा के घर पर रखे आगंतुकों की सूची को लेकर लगे आरोपों को 'गंभीर' बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन 'कॉमन कॉज' की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। इस याचिका में कहा गया है कि सिन्हा ऐसी कंपनियों से जुड़े व्यक्तियों से मिले हैं जो 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले से संबंधित हैं।
अदालत ने एक हफ़्ते के भीतर सिन्हा से इन आरोपों पर लिखित जवाब मांगा है। इस मामले की कोर्ट में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की इस दलील पर गंभीर आपत्ति जताई कि वे इन आरोपों पर कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करेंगे और आरोपों का मौखिक जवाब ही देंगे।