सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में न सिर्फ मन की शुद्धि जरुरी है बल्कि मंदिर व उसकेआसपास साफ-सफाई भी उतना ही आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने मंदिर और उसके आसपास गंदगी होने पर नाराजगी जताई है।
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब उसे जानकारी दी गई कि दिल्ली स्थित कालकाजी मंदिर व उसके इर्द-गिर्द साफ-सफाई नहीं है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम(एसडीएमसी) को कालकाजी मंदिर के आसपास साफ-सफाई को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
पीठ ने एसडीएमसी के आयुक्त को अपने अधिकारियों के साथ कालकाजी मंदिर और उसके इर्द-गिर्द साफ सफाई का जायजा लेने के लिए कहा है। आयुक्त को 10 दिनों के भीतर अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है।
वास्तव में कालकाजी मंदिर के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान कालकाजी मंदिर में सफाई का मुद्दा उठा। पीठ को जानकारी दी गई कि मंदिर में आसपास साफ-सफाई नहीं है और वहां गंदगी फैली रहती है। जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई।