सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अनुमति दे दी है। हालांकि जमानत पाने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 10,000 रुपए जमा करने होंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर बिना इजाजत देश के बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुब्रत रॉय से कहा कि उन्हें जमानत उसी हालत में दी जा सकती है, जब वे 10,000 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं। इसमें से 5,000 करोड़ रुपए बतौर नकद और 5,000 करोड़ रुपए बांड के रूप में जमा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉय को इस बात पर रिहा किया जाएगा कि वो अगले 18 महीनों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कर देंगे।
सुब्रत रॉय को 9 किश्तों में 20,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अगर सुब्रत रॉय सही समय पर किश्तों में पैसा नहीं जमा कर पाए तो उसका वापस हिरासत में ले लिया जाएगा।