केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा को हटाने और संस्कृत को लाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि छठी से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत तीसरी भाषा होगी।
प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन को हटाकर संस्कृत भाषा को शामिल किए जाने के विवाद पर हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी, जिसके लिए पीठ ने उन्हें अनुमति दे दी है।
केंद्र सरकार के निर्णय का असर सभी 500 केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा छठी से आठवीं के 70,000 से भी ज्यादा छात्रों पर पड़ेगा। जिन्हें फैसले के बाद जर्मन की बजाय संस्कृत पढ़नी होगी। जर्मन को अतिरिक्त विषय के तौर पर रखा गया है।