तालिबान का ई मेल आईडी क्या है और उसका पूरा पता क्या है? पुणे की ‘ताबूत’ स्ट्रीट में रहने वाली एक महिला ने आरटीआई दायर कर अफगानिस्तान के इस खतरनाक आतंकी स्थल का पूरा पता मांगा है।
कैलाश प्यारेलाल नंदा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने जानकारी देने की बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने इस मामले में बस इतना ही कहा कि उनकी याचिका दिशानिर्देशों के तहत नहीं आती है। बाद में आवेदक के पुत्र राजीव ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की।
केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष राजीव ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी शिकायत को सीबीआई या फिर स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपी जाए क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस पर विश्वास नहीं है। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
मुख्य सूचना आयुक्त सत्येंद्र मिश्रा ने दलीलों की सुनवाई के बाद कहा कि याचिका पर कार्रवाई की जानकारी उनकी मां को दे दी जाएगी। मिश्रा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जहां तक तालिबान के पते का सवाल है, तो यह समझा जा सकता है कि सीपीआईओ इस तरह की सूचना नहीं दे सकता क्योंकि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी ही नहीं है।