लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी पर मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवांडी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने व्यक्तिगत पेश से छूट दे दी है।
विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की व्यस्तता का हवाला देते हुए कोर्ट में उनके वकील ने पेशी छूट मांगी थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
संघ की स्थानीय इकाई के सचिव राजेश कुंते ने मामला दायर किया था जिस संबंध में राहुल गांधी ने मंगलवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
शिकायतकर्ता का दावा था कि राहुल महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहरा कर गलत इतिहास की बयानी कर रहे हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जनवरी को अगली सुनवाई के दौरान पेश होने को कहा है।