गैंगरेप की शिकार युवती के साथ घटना के वक्त मौजूद रहे मित्र का इंटरव्यू दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस जी न्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। यह युवक 16 दिसंबर को हुई दरिंदगी की इस घटना का अकेला चश्मदीद गवाह है।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने बताया कि चैनल के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 (ए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके तहत दुष्कर्म पीड़ित की पहचान का खुलासा करना एक अपराध है।
इससे पहले इंटरव्यू में युवक ने घटना के बाद पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना की। उसने कहा कि जब दरिंदों ने उसे और युवती को बस से फेंक दिया था तो उसने वहां से गुजर रहे कई लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग उन्हें देखकर भी गुजरते रहे।
25 मिनट की कोशिशों के बाद एक शख्स वहां रुका। जबकि पीसीआर वैन को मौके पर पहुंचने में 45 मिनट लग गए। वहां तीन पीसीआर वैन पहुंचीं और इसके बाद पुलिस वाले इस बहस में उलझे रहे कि घटनास्थल किस थाने के तहत आता है, जबकि मेरी मित्र गंभीर हालत में सड़क पर पड़ी थी।
मालूम हो कि युवती और उसका मित्र एक मॉल में फिल्म देखने के बाद मुनिरका बस स्टैंड पहुंचे थे। यहां से वह उस बस में सवार हो गए, जिसमें पहले से मौजूद छह हैवानों ने युवती के साथ गैंगरेप किया और उसे गंभीर चोट पहुंचाईं।
उन्होंने साथी युवक को भी पीटा और बाद में दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया। मालूम हो कि युवती की इलाज के दौरान सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी।