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चॉकलेट में निकली पिन, 30 हजार का जुर्माना

Wed, 22 May 2013 05:12 PM IST
अगरतला/एजेंसी
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अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो सचेत हो जाएं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको।
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त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के उपभोक्ता कोर्ट ने कैडबरी इंडिया लिमिटेड को एक शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये हर्जाना अदा करने को कहा है।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शिकायतकर्ता ने कंपनी की चॉकलेट खरीदी थी, जिसमें एक लोहे की पिन निकली थी।

खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2011 को एक व्यक्ति ने अपनी तीन वर्षीय बेटी के लिए कैडबरी चॉकलेट खरीदी थी, लेकिन जब वह उसे खाने लगी तो उसमें से एक लोहे की पिन थी।
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इसके पश्चात उस व्यक्ति ने उपभोक्ता मंच में इसकी शिकायत कर दी। अधिकारी ने बताया कि सुनवाई के बाद पिछले हफ्ते पश्चिम त्रिपुरा जिले के उपभोक्ता मंच ने कैडबरी इंडिया लिमिटेड को एक महीने के अंदर शिकायर्ता को 30 हजार रुपये हर्जाना देने को कहा है।
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मंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पिन के कारण चॉकलेट बच्ची के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी।
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