नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थक की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी की जगह नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल का नेता चुना जाना अवैध है।
जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल के चुने गए नेता के तौर पर नीतीश कुमार को ऐसे वक्त पर झटका लगा है। जब वह 130 विधायकों की परेड कराने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दरबार में दिल्ली पहुंचे हैं।
नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव, राजद प्रमुख लालू यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं।