भड़काऊ भाषण देने के मामले में मजलिस इ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बंगलूरू की एक अदालत ने एक मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राजशेखर वी पाटिल ने यह निर्देश दिया। उससे पहले अदालत ने ओवैसी के स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें पेशी से छूट देने से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी थी।
ओवैसी के वकील मोहम्मद जफर शाह ने अपने मुवक्किल की पेशी के लिए दो सप्ताह का वक्त मांगा और कहा, ‘उन्हें काफी समय पहले गोली लगी थी और उसका जख्म अब भी है। डाक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है।’