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27% सरकारी पेट्रोल पंप मिलेंगे पिछड़ी जाति को

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तेल मंत्रालय ने पहली बार पेट्रोल पंपों के आवंटन में 27 प्रतिशत कोटा पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में पिछड़ी जाति का कोटा रसोई गैस के आवंटन में भी लागू किया जाएगा।
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शहर के कुछ खास स्थानों (प्रीमियम साइट) पर बनने वाले पेट्रोल पंपों के लिए तेल मंत्रालय बोली लगवाने का फैसला किया है। इसके अलावा, अन्य लोगों को पेट्रोल पंप लॉटरी सिस्टम के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।

यह कदम केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की देखरेख में उठाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आरक्षण सिस्टम से ग्रामीण इलाकों में सभी पेट्रोल पंप सिर्फ बड़े हाथों में नहीं जाएंगे और वहां एक समानता देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर, नीलामी की वजह से कमाई बढ़ेगी, जिससे इस बिजनेस में गंभीरता से काम करने वाले लोग आकर्षित होंगे।
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 22.5%

आवंटन की प्रक्रिया में 22.5 प्रतिशत का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। इस तरह से सामन्य श्रेणी के लिए 49.5 प्रतिशत पेट्रोल पंप ही रह जाएंगे। यूपीए सरकार ने इस कोटा सिस्टम के बारे में 2012 में ही योजना तैयार कर ली थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था। आपको बता दें कि इस समय देश में 40,000 से भी अधिक पेट्रोल पंप हैं।

मंत्रालय ने प्रीमियम साइट को 'ए साइट' कहा है और पेट्रोल पंप रिटेलर्स से आउटलेट्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ये वह पंप होंगे, जिनके लिए रिटेलर कम से कम 50-60 लाख रुपयों का निवेश करेगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं समेत जमीन खरीदना या लीज पर लेना भी शामिल होगा।
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