भारत आने वाले हवाई यात्रियों को अब 25000 से अधिक भारतीय रुपए और एलसीडी, एलईडी या फिर प्लाज्मा टेलीविजन अपने साथ लाने पर इसकी जानकारी नए कस्टम फॉर्म में भरकर देनी होगी।
नए नियमों के मुताबिक, सिगरेट, सिगार और तंबाकू पर ड्यूटी फ्री अलाउंस को 50 फीसदी किया गया है। भारतीय मूल और भारत में 10 साल से अधिक वक्त से रह रहे विदेशी तथा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा किसी अन्य देश से आने वाले यात्री अपने साथ 45000 रुपये की कीमत का सामान ला सकते हैं।
पहले यह सीमा 35000 रुपये थी। वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार को अधिसूचित सीमा शुल्क बैगेज घोषणा (संशोधन) अधिनियम 2015 में कहा गया है कि भारत आने वाले सभी हवाई यात्रियों को 25000 से अधिक भारतीय रुपए होने का ऐलान करना अनिवार्य होगा। इससे पहले 10000 रुपये से अधिक रुपये होने की जानकारी देनी पड़ती थी।
इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने पर भरना होगा नया फार्म
इसके अलावा नए फार्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें भारत आने वाले सभी यात्री यदि अपने साथ एलसीडी, एलईडी या प्लाज्मा टीवी ला रहे हैं तो इसका उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है।
मौजूदा फार्म में देय शुल्क और प्रतिबंधित सामान, सोने की ज्वैलरी और बुलियन (ओवर फ्री अलाउंस), सेटेलाइट फोन और 5000 अमेरिकी डॉलर से अधिक या इसके बराबर की विदेशी मुद्रा संबंधी जानकारी देनी होती थी। यात्रियों को मीट, मीट प्रोडक्ट, फिश, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट, सीड्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर और 10000 अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक की विदेशी मुद्रा की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है।
नए नियमों में 100 स्ट्क्सि सिगरेट, 25 सिगार और 150 ग्राम तंबाकू लाए जाने पर ड्यूटी फ्री अलाउंस को 50 फीसदी कम कर दिया गया है। मौजूदा समय में यात्री 200 सिगरेट, 50 सिगार और 250 ग्राम तंबाकू ला सकता है।
अब भारतीयों को देश से बाहर जाने पर ही इमिग्रेशन फार्म भरना होगा। वापसी पर इमिग्रेशन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी।जबकि भारत आने वाले सभी यात्रियों को अलग से भारतीय सीमा शुल्क घोषणा फार्म भरने की जरूरत होती है।