बांबे हाईकोर्ट ने एक शख्स को इस आधार पर तलाक लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उसकी पत्नी उस पर क्रूरता करती है और वह अक्सर पब जाती है। पति ने अदालत में दलील दी थी कि उसकी पत्नी बच्चे को छोड़कर अक्सर पब चली जाती है।
हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए तलाक लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उसकी पत्नी का यह व्यवहार क्रूरता नहीं मानी जा सकती।
जस्टिस विजया ताहिलरमानी और जस्टिस अनिल मेनन की पीठ ने कहा कि हमारे विचार से परिवार अदालत ने साक्ष्य देखकर न्यायोचित निर्णय किया।