अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर अब से कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। इस बारे में शिड्यूल्ड कास्ट एंड द शिड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट, 2015 मंगलवार से प्रभावी हो गया है।
नए एक्ट के अनुसार एसटी/एससी सदस्यों के बाल या मूंछ छीलना, उन्हें खेती करने से रोकना, जूते-चप्पलों की माला पहनाना, शवों का निस्तारण करने और कब्र खोदने के लिए मजबूर करना, जाति का नाम लेकर गाली देना, साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल करना जैसे कार्य जिनसे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है।