पाकिस्तानी-अमेरिकी मूल का लश्कर आतंकी डेविड कोलमेन हेडली को मुंबई की सेशन कोर्ट ने वर्ष 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलो में अरोपी बनाने की इजाजत दे दी है।
मुंबई की सेशन कोर्ट ने मुंबई पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला दिया है। फिलहाल हेडली अमेरिका की जेल में बंद है। विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अमेरिका को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। हेडली को आरोपी बनाए जाने के मामले में भी अमेरिका को बताया जाएगा।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए एडवोकेट उज्ज्वल निगम ने सेशन कोर्ट में कहा कि 26/11 की साजिश रचने के लिए हेडली के खिलाफ भारतीय कानून के तहत केस नहीं चलाया गया है।
वहीं उन्होंने कहा आईपीसी के तहत अमेरिका की कोर्ट हेडली के खिलाफ केस चलाने के लिए सक्षम नहीं है। निगम ने कहा कि जिस आरोप में हेडली अमेरिका की जेल में बंद है वह आरोप भारत द्वारा लगाए गए आरोपों से अलग हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि विदेशी अदालत का फैसला केवल प्रेरक है यह सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा हेडली को वांछित आरोपी बनाया जाना चाहिए था।
कोर्ट ने सवाल किया जब अमेरिका ने हेडली को हिरासत में लिया था तब मुंबई पुलिस ने मामले जांच क्यों नहीं की। मुंबई पुलिस ने कहा है कि डेविड हेडली के खिलाफ मुंबई की अदालत में आरोपी जुंदाल के साथ ही मामला चलाया जाना चाहिए। क्यों कि दोनों ही मुंबई हमले के मास्टरमांइड हैं।