पिछले दिनों मुंबई में एक मॉडल को मुस्लिम होने के कारण फ्लैट न दिए जाने का मामला सामने आया था, अब उसी शहर में एक युवक को नॉन-वेजिटेरियन यानी मांसाहारी होने के कारण एक बिल्डर फ्लैट देने से इनकार कर दिया।
हालांकि पुलिस ने उस बिल्डर और उसके एक कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मिलिंद खेटले ने बताया कि वैभव रहाटे की शिकायत पर राजेश मेहता और उनके कर्मचारी पंकज मेहता के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(b)(1)(B) के तहत मामल दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाने के आरोप में इन धाराओं के तहत सजा दी जाती है।