पुराने और प्रचलन में नहीं रहे कानूनों को खत्म करने की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार संसद में नया बिल लाने की तैयारी कर रही है।
इस बीच विधि आयोग ने 72 पुराने कानूनों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि यह तत्काल सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कानूनी ढांचा बदलते वक्त की चुनौतियों के हिसाब से हो।
आयोग ने 1836 में अस्तित्व में आए बंगाल जिला एक्ट को खत्म करने की सिफारिश की है। इसके अलावा जिन कानूनों को समाप्त करने को आयोग ने कहा है, वे ज्यादातर 1838 से 1898 के बीच बनाए गए हैं।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि वह 261 अन्य कानूनों का भी अध्ययन कर रही है।