गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्यवाही बंद कर दी।
कोर्ट ने यह कदम पुलिस द्वारा इस मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट के बाद उठाया। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने कोई भी अपराध नहीं किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमएच पटेल ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में कोई भी अगला कदम नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि कोई अपराध हुआ ही नहीं है।