बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पांच साल की सजा के बाद तत्काल मिली दो दिन की अंतरिम जमानत को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के एक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि आखिर फैसले की प्रति रिकार्ड पर न आने के बावजूद हाईकोर्ट ने किस आधार पर सलमान को अंतरिम जमानत दे दी। याचिका में आरोप लगाया है कि सेलेब्रिटी होने के नाते सलमान को यह फायदा मिला है।
याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे की ओर से पेश वकील वी मिश्रा ने बृहस्पतिवार को चीफ जस्टिस एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष उल्लेख किया कि सलमान की जमानत रद्द होनी चाहिए और सामान्य प्रक्रिया के तहत इसकी सुनवाई होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में दिशानिर्देश भी बनाया जाना चाहिए कि जिस प्रकार मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान को दो दिन की अंतरिम जमानत दी है, दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें।