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लश्कर कमांडर लखवी को फिर नहीं मिली जेल से रिहाई

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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत देने और उसकी हिरासत को निलंबित करने के फैसले को पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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पाक ने लखवी की रिहाई को देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। इस बीच एक अफगानी नागरिक के अपहरण के एक अन्य मामले में कोर्ट ने लखवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

लखवी को गत 18 दिसंबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बहाली (एमपीओ) के तहत उसे फिर हिरासत में ले लिया गया था। मगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसकी हिरासत को निलंबित कर दिया था।
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पाक गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि लखवी से कानून व्यवस्था को खतरा है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया। इस बीच लखवी के वकील रजा रिजवान ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश का कोर्ट में बचाव करेंगे।
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अदालत ने 14 दिन की हिरासत में भेजा

54 वर्षीय अफगानी नागरिक के अपहरण के एक अन्य मामले में लखवी को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। वह दो दिन की पुलिस रिमांड में था।

पुलिस ने अतिरिक्त पांच दिन के लिए लखवी की कस्टडी मांगी थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अब 15 जनवरी को उसे पेश किया जाएगा।

लखवी मामले को बेवजह दिया जा रहा तूल: पाक
पाकिस्तान का कहना है कि लखवी की जमानत के मामले को बेवजह ही तूल दिया जा रहा है।

पाक विदेश विभाग की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा, ‘मामला अदालत में विचाराधीन है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लखवी की जमानत को बेवजह तूल दिया जा रहा है। यह कानूनी मामला है और मीडिया ट्रायल से कुछ हासिल नहीं होने वाला। केस चल रहा है, हमें इंतजार करना चाहिए।’
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