केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी तरह की खाप पंचायतों को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकारों से इस तरह की व्यवस्था रोकने के लिए कदम उठाने को कहा।
कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में कहा कि खाप पंचायतों जैसी कथित अदालतें कानून और संविधान दोनों के विरुद्ध हैं। यह एक बेहद गंभीर मसला है और इस तरह की कथित अदालतों पर रोक लगाने की जरूरत है।
पश्चिम बंगाल में ऐसी कथित अदालतों का मसला उठाने वाले बीजेडी के रवींद्र कुमार के अनुपूरक सवाल पर गौड़ा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही सभी राज्यों को नारी अदालत स्थापित करने के लिए पत्र लिखेगी, जिसमें महिलाओं से जुड़े मसलों की सुनवाई होगी।
गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के कमजोर और गरीब तबके को निशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए विभाग बनाने को राज्यों को वित्तीय सहायता देने को तैयार है।