सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में नियम-कानून नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या हाईकोर्ट के जज राज्य सरकार के नौकर हैं और क्या सरकार यह चाहती है कि जज उनके मातहत काम करें।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की सामाजिक न्याय पीठ ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर गौर करने के बाद की।
वास्तव में गुमशुदा बच्चों के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को राज्य सलाहकार समिति का गठन करने केलिए आदेश दिया था।
इस पर यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं कर सकती क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे संबंधित एक कमेटी का गठन कर लिया है।