आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सजा पा चुकी तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी सुनवाई टल गई है। सात अक्टूबर को मामले की सुनवाई की जाएगी।
जयललिता को निचली अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है।
बेंगलौर की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक मामले में दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
बेंगलौर की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जे. जयललिता को 4 साल की की सजा सुनाई गई है। इसके साथ्ा ही जयललिता अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।
साथ ही 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। अन्य तीन दोषी ठहराए गए व्यक्तियों पर भी 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
जयललिता के ऊपर 18 साल पहले आय से अधिक संपत्ति के मामलों में एफ़आईआर दर्ज की गई थी। यह मामला तब दर्ज हुआ था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थीं।