पाकिस्तान की संवैधानिक इस्लामिक संस्था ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि इस्लामी कानूनों के तहत महिलाओं के लिए चेहरा, हाथ और पैर ढंकना अनिवार्य नहीं है।
काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) ने सोमवार को मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। शेरानी जमीयत उलेमा ए इस्लाम फज्ल से ताल्लुक रखते हैं।
बैठक के बाद सीआईआई प्रमुख ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए चेहरा, हाथ, और पैर ढंकना अनिवार्य नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि नैतिकता का पालन करना बेहतर व अच्छा है और समाज में सचेत रवैया रखना चाहिए।