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रेप पीड़िता के साथ अन्याय करने वाले 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश

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मुंबई में एक लड़की के साथ बालात्कार के मामले में पुलिस ने 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी। बताते चलें कि इन 8 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने बलात्कार पीड़िता का केस दर्ज न ही किया और जबरन उसकी शादी, आरोपी के साथ कराना चाहते थे। इसमें 3 इंस्पेक्टर के साथ 1 सहायक पुलिस कर्मी भी शामिल है।
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पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने बालात्कार पीड़िता की एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, और फिर व्यवसायी चंगेज मुल्तानी के कहने पर पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के साथ शादी करने के लिए भी मजबूर किया।

यह मामला तब सामने आया, जब पीड़िता के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर न्यायालय ने स्थानीय पुलिस से मामला ले लिया और एसआईटी के गठन का आदेश दिया।
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ये है आरोप

पीड़िता नाबालिग है और उसके साथ 8 माह तक रेप होता रहा लेकिन वो अपने परिवारीजनों की सुरक्षा वजह से चुप रही। रेप के बाद पीड़िता ने बच्चे को जन्म भी दिया है।

हाईकोर्ट में दी हुई अपनी याचिका में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाय है कि वे जब अम्बोली पुलिस के पास गए तो वहां एक सादे कागज पर पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया उसके बाद स्थानीय व्यवसायी के हस्तक्षेप करने पर उन्हें समझौता करने पर मजबूर किया गया। शादी के कुछ दिन बाद बी आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

इन 8 पुलिस वालें में से 7 की जांच जहां डीजीपी करेंगे वहीं 1 की जांच राज्य गृह मंत्रालय करेगा क्योंकि वो एंटी करप्शन ब्यूरो में है।
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