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यात्री कृपया ध्यान दें! ट्रेन में एसी खराब तो वापस मिलेगा किराया

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सफर के दौरान अगर ट्रेन में एसी खराब हो जाता है तो यात्री किराया वापस ले सकते हैं। जितनी दूरी तक एसी खराब रहेगा, उतनी दूरी तक रेलवे स्लीपर व एसी के किराए का अंतर रिफंड करेगा। इसके लिए यात्री को कोच कंडक्टर से एसी खराब होने का सर्टिफिकेट लेना होगा।
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यात्री को सफर के दौरान ही सर्टिफिकेट की डिमांड करनी होगी। कोच कंडक्टर ट्रेन में चले रहे कोच अटेंडेंट से रिपोर्ट लेकर सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर किराया वापस किया जाएगा।

रेलवे ने यात्रियों के लिए कई सुविधाएं दे रखी हैं लेकिन इसे आम लोग नहीं जानते हैं। हाल के दिनों में एसी कोच के एसी खराब होने की कई शिकायतें आई हैं। मंगलवार को सत्याग्रह एक्सप्रेस में करीब साढ़े छह घंटे बगैर एसी के यात्रियों को सफर करना पड़ा था। जबकि तीन दिन पहले ही अवध-असम व लखनऊ-इंटरसिटी में भी एसी खराब होने की शिकायतें यात्रियों ने की थीं। लेकिन जानकारी के अभाव में किसी भी यात्री ने किराया रिफंड नहीं लिया।
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जान लीजिए रिफंड का नियम

सफर के दौरान ट्रेन में एसी जितनी दूरी तक खराब होगा, उतनी दूरी तक स्लीपर और एसी (जिस क्लास का होगा) के किराए का अंतर वापस होगा। यात्री कोच कंडक्टर से सर्टिफिकेट लेकर आरक्षण केंद्र से किराया वापस ले सकते हैं।

ई-टिकट में भरना होगा टीडीआर
अगर ई-टिकट है तो यात्री को आईआरसीटीसी के लॉगइन पर टीडीआर भरना होगा। टीडीआर के आधार पर आईआरसीटीसी रेलवे के दावा अनुभाग से रिपोर्ट मांगेगा। जिस बैंक खाते से टिकट की रकम कटी होगी, रिपोर्ट के आधार पर क्लेम उसमें भेज दिया जाएगा।
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