बिना योग्यता के की जा रही तैनाती के मामले में लोक सेवा आयोग के सचिव रिजवानुलहक का भी नाम शुमार हो गया है। हाईकोर्ट ने उनके सचिव पद पर काम करने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर सचिव पद पर आईएएस अधिकारी की तैनाती कर दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है।
अयोध्या सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।