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ट्रैफिक नियम तोड़ा तो खैर नहीं, जरा जान लीजिए नये रूल

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शराब पी कर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि सरकार इस अपराध के लिए जुर्माने में भारी इजाफा करने जा रही है।
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इस तरह का अपराध पहली बार करने वालों पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की तैयारी है। दूसरी बार ऐसा करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक वर्ष तक लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव है।

यदि किसी स्कूल-कॉलेज का बस ड्राइवर पी कर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो पहली बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने तक की कैद और एक साल तक लाइसेंस का निलंबन भी होगा।
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सड़क परिवहन सुरक्षा बिल 2015 का मसौदा तैयार

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तैयार सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2015 के मसौदे के मुताबिक, अब लाल बत्ती पार करने जैसी गलती के लिए भी 100 रुपये के बजाय 2,500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

दूसरी बार ऐसी गलती करने पर इस समय 300 रुपये का जुर्माना है जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

इसी तरह तेज गति से मोटर साइकिल और अन्य मोटर वाहन चलाने पर अभी पहली बार के लिए 400 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन अब इसमें तीन श्रेणी बना दी गई हैं।
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परिवहन मंत्रालय ने कसी कमर

पहली बार तय सीमा से 5-9 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से वाहन चलाने पर 1,000 रुपये, 9-19 किलोमीटर तक 1,500 रुपये और निर्धारित सीमा से 19 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

दूसरी बार अगर गति तय सीमा तोड़ी तो 3000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा तीन महीने तक लाइसेंस निलंबित होने का भी खतरा है। कार या अन्य वाहन के मामले में दूसरी बार में 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसमें भी तीन महीने तक लाइसेंस निलंबित होने का खतरा है।

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आम जनता से काफी विचार-विमर्श के बाद ही इस मसौदे को तैयार किया गया है। अब इसे विभिन्न मंत्रालयों के पास भेजा गया है ताकि उनकी प्रतिक्रिया भी मिल सके। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
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