कोयला खदान आवंटन से संबंधित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मामले की सुनवाई 21 सितंबर को नहीं होगी। अदालत ने सुनवाई को टालने की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई तभी होगी जब मनमोहन सिंह के वकील या सीबीआई की ओर इसका उल्लेख किया जाएगा।
अदालत ने इस मामले को 21 सितंबर की लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है। एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस के समक्ष उल्लेख किया कि इस मामले में अब तक नोटिस को तामील नहीं किया है लेकिन इसे 21 सितंबर को सुनवाई के लिए लगा दिया गया।