उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी द्वारा वहां के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले की सुनवाई एक पार्टी को समन नहीं मिलने के चलते टल गई। जिला न्यायालय चंडीगढ़ ने मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को तय की है।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। जानकारी के अनुसार ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन अरविंद ठाकुर और अखिल भारतीय यादव समाज के अध्यक्ष यूपी के जिला सुल्तानपुर निवासी शिव मूर्ति यादव ने अदालत में 11 नवंबर 2011 को याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था।
याचिका के अनुसार यूपी में चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी अमेठी में प्रचार करने गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि कब तक दिल्ली-पंजाब जाकर मजदूरी करोगे, कब तक महाराष्ट्र जाकर भीख मांगोगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से यूपी के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।