हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जमानत देने पर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बांबे हाईकोर्ट द्वारा सलमान को जमानत दिए जाने में कुछ भी गलत नहीं है।
न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना फैसले की प्रति दिए जेल नहीं भेजा जा सकता। इसी वजह से सलमान को जमानत दी गई थी। पीठ ने बांबे हाईकोर्ट द्वारा सलमान को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा से कहा कि यह सब कानून के तहत हुआ है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
पीठ ने वकील से कहा कि आपको कानून पढ़ने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को फैसले की प्रति दिए बगैर जेल नहीं भेजा जा सकता। यह कानून है और इसी के तहत सलमान को जमानत दी गई।